PM Awas Gramin List - लाभार्थी सूची, आवेदन, पात्रता 2025

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे 1 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर परिवारों और कच्चे या जीर्ण-शीर्ण मकानों में रहने वाले लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है।

PMAY-G ग्रामीण भारत में गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समावेशन और जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

PM आवास योजना (PMAY-G) के उद्देश्य

मुख्य उद्देश्य

पक्के मकान प्रदान करना

ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर परिवारों और कच्चे मकानों में रहने वालों को पक्का घर उपलब्ध कराना।

बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना

प्रत्येक मकान में शौचालय, पेयजल, बिजली, रसोई और स्वच्छ ईंधन जैसी सुविधाएं प्रदान करना।

सामाजिक समावेशन

अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अल्पसंख्यक और अन्य कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देना।

पारदर्शिता और जवाबदेही

ऑनलाइन निगरानी, भू-टैगिंग और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन को पारदर्शी बनाना।

महिला सशक्तीकरण

मकान का स्वामित्व महिलाओं के नाम पर या संयुक्त रूप से पंजीकृत करने को प्रोत्साहित करना।

वित्तीय सहायता

PMAY-G के तहत लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

क्षेत्र का प्रकार वित्तीय सहायता
मैदानी क्षेत्र ₹1.2 लाख
पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्र ₹1.3 लाख

अतिरिक्त सहायता:

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G): शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000
मनरेगा (MGNREGA): 90-95 दिनों का अकुशल श्रम (लगभग ₹18,000-20,000)
अन्य योजनाएं:
  • उज्ज्वला योजना (LPG कनेक्शन)
  • सौभाग्य योजना (बिजली कनेक्शन)

भुगतान विधि:

यह सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में तीन या चार क़िस्तों में हस्तांतरित की जाती है, जो निर्माण की प्रगति पर निर्भर करती है।

लाभार्थी चयन प्रक्रिया

PMAY-G में लाभार्थियों का चयन पारदर्शी और डेटा-आधारित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है:

1
SECC 2011 डेटा

सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011 के आधार पर पात्र परिवारों की पहचान की जाती है।

2
पात्रता मानदंड
  • बेघर परिवार
  • कच्चे या जीर्ण-शीर्ण मकानों में रहने वाले
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), जैसे भूमिहीन मजदूर, अनुसूचित जाति/जनजाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग
3
ग्राम सभा की भूमिका

लाभार्थी सूची को ग्राम सभा द्वारा सत्यापित और अंतिम रूप दिया जाता है।

4
विशेष प्राथमिकता

विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों, और अन्य कमजोर समूहों को प्राथमिकता दी जाती है।

मकान की विशेषताएं

PMAY-G के तहत बनने वाले मकानों में निम्नलिखित विशेषताएं अनिवार्य हैं:

📐 न्यूनतम क्षेत्रफल

25 वर्ग मीटर (जिसमें रसोई शामिल है)

🏗️ निर्माण सामग्री

स्थानीय रूप से उपलब्ध और पर्यावरण-अनुकूल सामग्री का उपयोग

🛡️ आपदा-प्रतिरोधी डिजाईन

स्थानीय भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार आपदा-प्रतिरोधी निर्माण

🏠 बुनियादी सुविधाएं

🚽
शौचालय (स्वच्छ भारत मिशन के तहत)
💧
पेयजल आपूर्ति (जल जीवन मिशन के तहत)
बिजली कनेक्शन (सौभाग्य योजना के तहत)
🔥
स्वच्छ रसोई गैस (उज्ज्वला योजना के तहत)

कार्यान्वयन और निगरानी

PMAY-G का कार्यान्वयन केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से किया जाता है। योजना की प्रगति की निगरानी के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए गए हैं:

💻

आवाससॉफ्ट

यह एक ऑनलाइन पोर्टल है, जो लाभार्थी पंजीकरण, सहायता हस्तांतरण, और निर्माण प्रगति को ट्रैक करता है।

📍

भू-टैगिंग

मकान निर्माण के प्रत्येक चरण की तस्वीरें भू-टैग की जाती हैं।

🔍

निरीक्षण

स्थानीय अधिकारी और तृतीय-पक्ष एजेंसियां निर्माण की गुणवत्ता की जांच करती हैं।

📞

शिकायत निवारण

लाभार्थी अपनी शिकायतें ऑनलाइन या स्थानीय प्रशासन के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं।

🤝 सहयोग मॉडल

केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से संचालित

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) लाभार्थी सूची चेक करने की प्रक्रिया

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत लाभार्थी अपनी स्थिति और सूची में नाम की जांच विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीकों से कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं, नीचे दी गई प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें और लागू करें।

ऑनलाइन तरीका

PMAY-G की लाभार्थी सूची चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। यहाँ दो प्रमुख ऑनलाइन विधियाँ हैं:

PMAY-G आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से (बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के)

यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो आप सामान्य सूची में अपना नाम खोज सकते हैं। चरण निम्नलिखित हैं:

  • PMAY-G की आधिकारिक वेबसाइट - https://pmayg.gov.in/ पर जाएं।
  • होमपेज पर 'Awaassoft' टैब पर क्लिक करें। यह PMAY-G का डेटा प्रबंधन पोर्टल है।
  • Awaassoft मेनू में 'Report' विकल्प पर क्लिक करें। इससे विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स का पेज खुलेगा।
Reports
  • अब Report पेज पर मौजूद 'Social Audit Reports' सेक्शन में जाएं और 'Beneficiary Details for Verification' लिंक पर क्लिक करें।
Beneficiary Details For verification
  • आवश्यक विवरण दर्ज करें: एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी:
    • राज्य: ड्रॉपडाउन मेनू से अपना राज्य चुनें।
    • जिला: अपने जिले का चयन करें।
    • ब्लॉक: अपने ब्लॉक या तहसील का नाम चुनें।
    • ग्राम पंचायत: अपनी ग्राम पंचायत का नाम डालें।
    • योजना: 'Pradhan Mantri Awas Yojana - Gramin' चुनें।
    • कैप्चा कोड: स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को दिए गए बॉक्स में भरें।
  • सभी विवरण भरने के बाद 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
  • आपके द्वारा चुने गए क्षेत्र की लाभार्थी सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।
  • सूची में अपना नाम, पिता का नाम, या गांव के अन्य विवरण के आधार पर खोजें।
💡
यदि आपका नाम सूची में है, तो आप मकान की स्थिति, स्वीकृत राशि, और किश्तों की जानकारी देख सकते हैं।

PMAY-G वेबसाइट के माध्यम से (रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ)

यदि आपके पास PMAY-G का रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आप सीधे अपनी व्यक्तिगत स्थिति जांच सकते हैं। प्रक्रिया इस प्रकार है:

  • PMAY-G की आधिकारिक वेबसाइट - https://pmayg.gov.in/ पर जाएं।
  • होमपेज पर 'Stakeholders' मेनू पर क्लिक करें।
  • ड्रॉपडाउन मेनू में 'IAY/PMAYG Beneficiary' लिंक पर क्लिक करें।
PMAYG Portal
  • एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना PMAY-G रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। यह नंबर आपको आवेदन के समय या ग्राम पंचायत से मिला होगा।
  • रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
PMAYG Beneficiary Search
💡
आपके लाभार्थी विवरण स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जिसमें मकान की स्वीकृति, किश्तों की स्थिति, और निर्माण प्रगति शामिल होगी।

ऑफलाइन तरीके

यदि आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या ऑनलाइन प्रक्रिया में कठिनाई हो रही है, तो आप निम्नलिखित ऑफलाइन तरीकों का उपयोग कर सकते हैं:

  • ग्राम पंचायत कार्यालय:
    • अपनी ग्राम पंचायत के सचिव या सरपंच से संपर्क करें।
    • अपना नाम, पिता का नाम, और आवेदन विवरण प्रदान करें।
    • ग्राम पंचायत के पास PMAY-G लाभार्थी सूची की प्रति होती है, जिसे वे आपके साथ साझा कर सकते हैं।
  • ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस (BDO):
    • अपने ब्लॉक या तहसील के BDO कार्यालय में जाएं।
    • PMAY-G से संबंधित अधिकारी से मिलें और अपनी स्थिति की जांच के लिए अनुरोध करें।
    • अपने आवेदन पत्र की कॉपी या रजिस्ट्रेशन नंबर साथ ले जाएं।
💡
यदि ग्राम पंचायत या BDO से जानकारी नहीं मिलती, तो जिला परिषद के PMAY-G नोडल अधिकारी से संपर्क करें, वे आपको सूची में नाम और स्थिति की जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

यदि नाम सूची में नहीं है, तो क्या करें?

PMAY-G लाभार्थी सूची में नाम न होने पर समाधान के तरीके

🏛️
ग्राम सभा से संपर्क करें
लाभार्थी सूची ग्राम सभा द्वारा सत्यापित की जाती है। उनसे पूछें कि आपका नाम क्यों शामिल नहीं हुआ। ग्राम सभा के सदस्यों और सरपंच से मिलकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें।
पात्रता जांचें
सुनिश्चित करें कि आप SECC 2011 के आधार पर पात्र हैं। इसमें बेघर, कच्चे मकान में रहने वाले, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग शामिल हैं। अपने SECC डेटा की जांच करें।
📝
पुनः आवेदन करें
यदि आप पात्र हैं, लेकिन नाम छूट गया है, तो ग्राम पंचायत के माध्यम से दोबारा आवेदन करें। सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और प्रक्रिया का पालन करें।
📞
शिकायत दर्ज करें
PMAY-G वेबसाइट या हेल्पलाइन के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करें। ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी समस्या का विवरण दें और संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।

⚠️ महत्वपूर्ण सुझाव

धैर्य रखें और सभी प्रक्रियाओं का पालन करें। सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी अपने पास रखें और प्रत्येक कार्रवाई का रिकॉर्ड बनाए रखें।

PMAY-G आवेदन प्रक्रिया

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी है, जो मुख्य रूप से ग्राम पंचायत और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित होती है। नीचे आवेदन की पूरी प्रक्रिया चरण-दर-चरण दी गई है:

पात्रता की जांच

PMAY-G के लिए आवेदन करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं:

  • आवास स्थिति: बेघर या कच्चे/जीर्ण-शीर्ण मकान में रहने वाले।
  • आर्थिक स्थिति: सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011 में शामिल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)।
  • प्राथमिकता समूह: अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अल्पसंख्यक, विधवाएं, विकलांग, और अन्य कमजोर वर्गों को प्राथमिकता।
  • नागरिकता: भारतीय नागरिक और ग्रामीण क्षेत्र में निवास।
  • आयु: कोई आयु सीमा नहीं, लेकिन परिवार का मुखिया आवेदन करता है।
  • मकान स्वामित्व: परिवार के पास पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
💡
यदि आपका नाम SECC 2011 डेटा में नहीं है, तो भी आप ग्राम सभा के माध्यम से पात्रता के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

ग्राम पंचायत से संपर्क

  • स्थानीय ग्राम पंचायत कार्यालय जाएं: ग्राम पंचायत PMAY-G आवेदन का प्राथमिक केंद्र है।
  • सचिव या सरपंच से मिलें: PMAY-G के बारे में जानकारी प्राप्त करें और आवेदन प्रक्रिया समझें।
  • आवेदन फॉर्म मांगें: ग्राम पंचायत से PMAY-G का आवेदन फॉर्म निःशुल्क लें। कुछ मामलों में, फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड भी किया जा सकता है।

आवेदन फॉर्म भरना

  • सही जानकारी दर्ज करें: फॉर्म में निम्नलिखित विवरण सावधानी से भरें:
    • आवेदक का पूरा नाम।
    • पिता/पति का नाम।
    • ग्राम, ब्लॉक, जिला, और राज्य का पूरा पता।
    • परिवार के सदस्यों की संख्या।
    • आधार नंबर (यदि उपलब्ध हो)।
    • बैंक खाता विवरण (खाता PMAY-G के लिए लिंक होना चाहिए)।
    • आय का स्रोत और अनुमानित आय।
    • वर्तमान मकान की स्थिति (कच्चा/पक्का/बेघर)।
  • महिला स्वामित्व: मकान का स्वामित्व महिला के नाम पर या संयुक्त रूप से दर्ज करने की सलाह दी जाती है।

आवश्यक दस्तावेज जमा करना

आवेदन फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करें:

  • पहचान प्रमाण: आधार कार्ड (यदि आधार नहीं है, तो अन्य पहचान पत्र जैसे वोटर ID)।
  • राशन कार्ड: परिवार की स्थिति और सदस्यों की जानकारी के लिए।
  • बैंक पासबुक: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के लिए खाता विवरण।
  • पासपोर्ट साइज फोटो: आवेदक की हाल की तस्वीर।
  • SECC 2011 प्रमाण: यदि आपका नाम SECC डेटा में है, तो इसका विवरण (ग्राम पंचायत से प्राप्त)।
  • आय प्रमाण: यदि ग्राम पंचायत या प्रशासन मांगता है।
  • जाति प्रमाण पत्र: यदि SC/ST या अन्य विशेष श्रेणी में आते हैं।
  • भूमि स्वामित्व दस्तावेज: यदि आपके पास मकान निर्माण के लिए जमीन है।
💡
नोट: सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी जमा करें और मूल दस्तावेज सत्यापन के लिए साथ रखें।

ग्राम सभा में सत्यापन

  • फॉर्म जमा करें: भरा हुआ फॉर्म और दस्तावेज ग्राम पंचायत में जमा करें।
  • ग्राम सभा की बैठक: ग्राम पंचायत आवेदनों को ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत करती है, जहां पात्रता की जांच होती है।
  • सत्यापन प्रक्रिया:
    • ग्राम सभा आवेदक के मकान की स्थिति, आय, और अन्य विवरणों की जांच करती है।
    • स्थानीय समुदाय और ग्राम पंचायत सदस्य पात्रता पर सहमति देते हैं।
  • अंतिम सूची: सत्यापन के बाद, पात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाती है।

आवेदन का ऑनलाइन अपलोड

  • Awaassoft पोर्टल: ग्राम पंचायत या ब्लॉक स्तर के अधिकारी आपके आवेदन को PMAY-G के Awaassoft पोर्टल पर अपलोड करते हैं।
  • रजिस्ट्रेशन नंबर: अपलोड होने पर आपको एक अद्वितीय रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। इसे सुरक्षित रखें, क्योंकि यह स्थिति जांचने के लिए आवश्यक है।
  • डेटा प्रविष्टि: आवेदक का विवरण, जैसे आधार, बैंक खाता, और परिवार की जानकारी, सिस्टम में दर्ज की जाती है।

सत्यापन और स्वीकृति

  • ब्लॉक और जिला स्तर पर जांच:
    • ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) और जिला परिषद के अधिकारी आवेदनों की समीक्षा करते हैं।
    • वे SECC 2011 डेटा, ग्राम सभा की सिफारिश, और दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच करते हैं।
  • स्वीकृति: पात्र आवेदनों को स्वीकृति दी जाती है, और लाभार्थी का नाम PMAY-G लाभार्थी सूची में शामिल किया जाता है।
  • अस्वीकृति के कारण: गलत जानकारी, अपूर्ण दस्तावेज, या अपात्रता के कारण आवेदन अस्वीकार हो सकता है। अस्वीकृति का कारण ग्राम पंचायत या ऑनलाइन पोर्टल पर देखा जा सकता है।
💡
ग्राम पंचायत या BDO से अस्वीकृति का कारण पूछें और सुधार के बाद पुनः आवेदन करें। PMAY-G आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं है।

PMAY-G हेल्पलाइन और संपर्क सूत्र

सेवा फोन नंबर ईमेल
PMAY-G मुख्य सहायता 1800-11-6446 [email protected]
PFMS सहायता 1800-11-8111 [email protected]